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October 16, 2026

प्रेस विज्ञप्ति*

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*प्रेस विज्ञप्ति*
*रायगढ़ पुलिस*
*दिनांक – 1 सितंबर 2026*

🚨 *शोरूम के मैनेजर और स्टाफ ने कंटेनर चालक को धमकाया, चालक ने वाहन को रोके रखने और 50 हजार रुपये मांग की शिकायत, कोतरारोड़ पुलिस ने की कार्रवाई*

🚨 *शोरूम के मैनेजर/कर्मी ने गलत तरीके से कंटेनर रोककर रखा, कोतरारोड़ पुलिस ने मुक्त कराया; दोनों आरोपी गिरफ्तार*

🚨 *कंटेनर के ऊपर लगे बल्ब के कार पर गिरने से हुआ था मामूली नुकसान, नुकसान की भरपाई के नाम पर मांगे जा रहे थे 50 हजार रुपये*

      *रायगढ़, 01 सितंबर 2026* । कंटेनर चालक को डराने-धमकाने और उसका वाहन जबरन रोककर रखने के मामले में थाना कोतरारोड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी वाहन चालक के अनुसार आरोपियों द्वारा मामूली नुकसान की भरपाई के नाम पर कंटेनर चालक से 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी तथा रकम नहीं देने पर उसके वाहन को जबरन रोककर रखा गया था।

          प्रार्थी अली मोहम्मद पिता सगरू, निवासी ग्राम घीसैड़ा, थाना पहाड़ी, जिला डीग, राजस्थान, द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2026 को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रार्थी ने बताया कि वह ड्रायवरी का काम करता है और वर्तमान में BPGC कंपनी में वाहन चालक के रूप में कार्यरत है। वह कंटेनर वाहन क्रमांक NL-01-AH-5634 चला रहा था। दिनांक 21 अगस्त 2026 को वह बेंगलुरु से उक्त 6 चक्का कंटेनर वाहन में TVS एक्सल मोपेड वाहन लोड कर रायगढ़ के लिए रवाना हुआ था।
     
      दिनांक 25 अगस्त की रात रायगढ़ पहुंचने के बाद 26 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे वह अपराजिता टीवीएस शोरूम, भगवानपुर रोड रायगढ़ के वेयरहाउस में वाहन खाली करने के लिए कंटेनर को पीछे कर अंदर ले जा रहा था।
      कंटेनर को बैक करते समय किनारे लगे बिजली के खंभे पर लगे लाइट/बल्ब से कंटेनर का ऊपरी हिस्सा टकरा गया। इससे बल्ब टूटकर पास खड़ी एक कार के ऊपर गिर गया, जिससे कार को मामूली नुकसान हुआ।
            इसके बाद शोरूम के मुकेश गुप्ता एवं मैनेजर आशीष गोस्वामी द्वारा चालक से नुकसान की भरपाई के नाम पर 50,000 रुपये की मांग की जाने लगी। चालक ने तत्काल 5,000 रुपये देने की बात कही, लेकिन आरोपियों द्वारा 50 हजार रुपये की मांग पर दबाव बनाया गया।
                शिकायत के अनुसार, जब चालक ने 50 हजार रुपये देने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने उसकी गाड़ी को वहां से निकलने नहीं दिया। कंटेनर के आगे अपनी कार खड़ी कर रास्ता रोक दिया गया।
                    चालक ने अपने वाहन मालिक से भी बात की, जिसके द्वारा भी 5,000 रुपये देने की सहमति जताई गई, लेकिन इसके बावजूद वाहन को नहीं छोड़ा गया।
            प्रार्थी ने बताया कि शोरूम का गेट बंद रहने के कारण वह गेट के ऊपर से बाहर आना-जाना करता था और रात में मजबूरी में कंटेनर में ही सोता था। आरोपियों द्वारा उसका कंटेनर दिनांक 26 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक जबरन रोककर रखा गया।
                 प्रार्थी ने यह भी बताया कि उसे कथित रूप से धमकाते हुए कहा गया कि “तुम बाहर के हो, हमारा क्या कर लोगे, तुम्हारे खिलाफ एक्सीडेंट की रिपोर्ट कर देंगे।” इस प्रकार आरोपी लगातार 50 हजार रुपये देने के लिए दबाव बना रहे थे।
             चालक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक शील आदित्य द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी 1. मुकेश गुप्ता पिता लिंगराज गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी छोटे गुमडा थाना घरघोड़ा वर्तमान पता एसईसीएल ऑफिस के पीछे अतरमुडा थाना चक्रधरनगर 2. आशीष पुरी गोस्वामी पिता हरदेव पुरी गोस्वामी 42 वर्ष वार्ड नंबर 5 कस्तूरबा नगर थाना कोतवाली बिलासपुर वर्तमान पता किया शोरूम भगवानपुर थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 319/2026, धारा 126(2), 316(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया।
       पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए शोरूम में रोके गए कंटेनर वाहन को मुक्त कराया गया तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है ।

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