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October 16, 2026

प्रेस विज्ञप्ति*

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*प्रेस विज्ञप्ति*
*रायगढ़ पुलिस*
*दिनांक – 06.09.2026*

🚨 *“ऑपरेशन क्लीन हंट” में घरघोड़ा पुलिस की कार्रवाई, जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार*

🚨 *जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर*

       *रायगढ़, 6 सितंबर* । एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले में फरार एवं लंबित आरोपियों तथा वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत घरघोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी तारिख अनवर उर्फ मोनू खान (28 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

      जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी 2026 को 32 वर्षीय स्थानीय युवक ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 फरवरी की रात करीब 8:30 से 9:00 बजे वह अपने पिकअप वाहन से घरघोड़ा से जामपाली लेबर छोड़ने जा रहा था। कंचनपुर के पास उसके वाहन के पीछे चल रहे घरघोड़ा निवासी मोनू खान द्वारा लगातार कार का हॉर्न बजाया जा रहा था। रास्ता सकरा होने के कारण तत्काल रास्ता नहीं मिलने पर आरोपी ने अपनी कार पिकअप के सामने अड़ाकर उसे रोक दिया।

     आरोपी ने प्रार्थी को वाहन से खींचकर नीचे उतारा और जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज करते हुए लात-मुक्का और थप्पड़ से मारपीट की। विरोध करने पर आरोपी ने दोबारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

       प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 49/2026, धारा 296, 351(3), 115(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान आहत द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। जांच में आरोपी द्वारा विशेष जाति वर्ग के सदस्य के साथ जातिसूचक एवं अश्लील गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दिया जाना पाए जाने पर प्रकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द)(ध) का विस्तार किया गया।

        मामले की विवेचना एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी द्वारा की जा रही थी। उनके निर्देशन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी एवं निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में 04 सितंबर 2026 को पुलिस टीम ने *आरोपी तारिख अनवर उर्फ मोनू खान पिता मोह. कासिम खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 02, साईं राम कॉलोनी, घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़* को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की।

       पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किए जाने पर पुलिस ने उसे अपराध एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

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