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October 16, 2026

*अवैध रेत और कबाड़ परिवहन पर पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार वाहन जब्त, आरोपी गिरफ्तार*

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● *अवैध रेत और कबाड़ परिवहन पर पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार वाहन जब्त, आरोपी गिरफ्तार*

● *22 टन अवैध कबाड़ लोड़ ट्रक तथा अवैध रेत परिवहन में लिप्त एक डम्फर और दो ट्रेक्टर वाहन की जप्ती*

     16 अप्रैल, रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने पूंजीपथरा पुलिस ने बुधवार को दो अलग-अलग मामलों में तगड़ी कार्रवाई करते हुए बिना दस्तावेज रेत और कबाड़ का परिवहन कर रहे चार वाहनों को जब्त किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश मरकाम और उप पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) श्री अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में की गई।

     आज सुबह पुलिस टीम ने तराईमाल मेन रोड पर ट्रैक्टर क्रमांक CG13BB2454 को बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन करते पकड़ा, जिसे आमापाल निवासी गौरी प्रसाद राठिया पिता आशराम राठिया उम्र 40 साल सा० आमापाल थाना पूंजीपथरा चला रहा था। वहीं देलारी मेन रोड पर एक 18 चक्का डंपर क्रमांक CG13AL5571 को भी अवैध रेत परिवहन करते रोका गया, जिसे किशन कुमार चौहान पिता शनीलाल चौहान उम्र 28 साल ग्राम धौराभांठा थाना सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ छ०ग० चला रहा था। इसी क्रम में लाल रंग के बिना नंबर के एक अन्य ट्रैक्टर को भी चुमन राठिया पिता भरतलाल राठिया उम्र 23 साल सा० आमापाली थाना पूंजीपथरा द्वारा बिना वैध कागजात के रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। तीनों वाहनों को रेत सहित थाने में खड़ा कर उनके चालकों के विरुद्ध पृथक-पृथक इस्तगासा क्रमांक 01/2025, 02/2025 और 03/2025 के तहत BNSS की धारा 106(1) के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

               वहीं दूसरी कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग के दौरान तमनार चौक पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दस चक्का ट्रक क्रमांक CG13L8250 को कबाड़ परिवहन करते पकड़ा। वाहन चालक मोहम्मद समीम, पिता गफ्फुर मोह० उम्र 33 वर्ष सा० रानी बगीचा थाना सुन्दरगढ जिला सुन्दरगढ़ उडिसा, कबाड़ का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। शक के आधार पर वाहन को जप्त कर जांच की गई, जिसमें करीब 22 टन लोहे का स्क्रैप कबाड़ बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख 60 हजार रुपये बताई गई। आरोपी के विरुद्ध BNSS की धारा 35(क)(ड) एवं BNS की धारा 303(2) के तहत इस्तगासा क्रमांक 11/2025 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस और गवाहों से बहस करने लगा, जिस पर उसे प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

              पूरी कार्रवाई में निरीक्षक राकेश मिश्रा के साथ उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का, सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, राम प्रसाद यादव, नंदसाय कंवर, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी और विक्रम कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध कारोबारियों पर इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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